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Financial Deadlines: इनकम टैक्स से लेकर म्यूचुअल फंड तक, मार्च में खत्म हो रही इन पांच कामों की डेडलाइन
यहां इनकम टैक्स से लेकर म्यूचुअल फंड संबंधी पांच कामों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे आपको 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए.
![यहां इनकम टैक्स से लेकर म्यूचुअल फंड संबंधी पांच कामों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे आपको 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/9c97f009f1196e6e1533a8844253b9e21678344674645330_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
फाइनेंशियल वर्क्स की डेडलाइन (PC- Freepik.com)
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![1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. ऐसे में 31 मार्च 2023 कई कामों को पूरा करने के लिए आखिरी तारीख है. अगर आप इस तारीख से चूक करते हैं तो आपके कई काम अधूरे रह सकते हैं. साथ ही आपको जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है. (PC- Freepik.com)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/5a7e9a74a39d833d160fb50bb1c570a3d2613.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. ऐसे में 31 मार्च 2023 कई कामों को पूरा करने के लिए आखिरी तारीख है. अगर आप इस तारीख से चूक करते हैं तो आपके कई काम अधूरे रह सकते हैं. साथ ही आपको जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है. (PC- Freepik.com)
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![सबसे पहले तो आपको पैन आधार को लिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वित्तीय संबंधी कई काम पूरा हो ही नहीं सकते. इसकी आखिरी डेट 31 मार्च 2023 है. आयकर विभाग की ओर से इसे अनिवार्य किया गया है. लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. (PC- ABP Live)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/4ded530e0108d0fbe0065d7bf1250fc0f72c6.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
सबसे पहले तो आपको पैन आधार को लिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वित्तीय संबंधी कई काम पूरा हो ही नहीं सकते. इसकी आखिरी डेट 31 मार्च 2023 है. आयकर विभाग की ओर से इसे अनिवार्य किया गया है. लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. (PC- ABP Live)
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![वित्त वर्ष 2022—23 के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के मुताबिक हर व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए सोर्स पर टीडीएस की कटौती के बाद 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो उसे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा. (PC- Freepik.com)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/66bbfbe0cfb2258f3f07bb15c603d91447789.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
वित्त वर्ष 2022—23 के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के मुताबिक हर व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए सोर्स पर टीडीएस की कटौती के बाद 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो उसे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा. (PC- Freepik.com)
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![प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की गई है, जो 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी. अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अभी ये काम कर लें. मैच्योरिटी 10 साल और ब्याज दर 7.4 फीसदी है. (PC- Freepik.com)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/5e8bb7f7a686f275f5b045f67b4577bed36f8.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की गई है, जो 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी. अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अभी ये काम कर लें. मैच्योरिटी 10 साल और ब्याज दर 7.4 फीसदी है. (PC- Freepik.com)
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![SEBI ने सभी असेट मैनेजमेंट कंनियों (AMCs) से 31 मार्च 2023 की तारीख तक निवेशकों के नामांकन शुरू करने या सभी यूनिट होल्डर से बाहर निकलने के लिए कहा है. (PC- Freepik.com)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/ff2c2a716d2eb233e205dacf4a85ce1810b7d.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
SEBI ने सभी असेट मैनेजमेंट कंनियों (AMCs) से 31 मार्च 2023 की तारीख तक निवेशकों के नामांकन शुरू करने या सभी यूनिट होल्डर से बाहर निकलने के लिए कहा है. (PC- Freepik.com)
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![अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो टैक्स सेविंग करने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का समय है. विभिन्न योजनाओं में आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. (PC- Freepik.com)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/09/957cc0edae64a14e9a2756bde5958d3269d9a.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो टैक्स सेविंग करने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का समय है. विभिन्न योजनाओं में आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं. (PC- Freepik.com)
Published at : 09 Mar 2023 12:24 PM (IST)
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