Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ये नियम जरूर जान लें, यात्रा के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी
भारत में आम लोगों के जीवन में रेलवे का बहुत बड़ा महत्व है. हर दिन लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं. यात्रियों को सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए इसके लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं.
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View In Appअगर आप भी ट्रेन से रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो इन नियमों के बारे में जरूर जानकारी रखें. इससे बाद आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं रेलवे के कुछ नियमों के बारे में जानते हैं.
अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे में आप ट्रेन का टिकट किसी दूसरे स्टेशन से भी ले सकते हैं लेकिन, आपका बोर्डिंग स्टेशन वही होना चाहिए जहां से आपको चढ़ना है. इससे Confirm टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. इसके साथ ही अगर केसी स्थिति में ट्रेन कैंसिल या डायवर्ट हो जाती है तो आपको टिकट का रिफंड मिल जाएगा.
अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप अपने किराए के रिफंड को क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको Ticket Deposit Receipt को फाइल करना होगा. इससे आप अपने टिकट का 50 प्रतिशत का रिफंड प्राप्त कर लेंगे.
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे के नियमों के अनुसार उस सीट को टीटीई दो स्टेशनों तक किसी और को अलॉट नहीं कर सकता है. दो स्टेशन के बाद टीटीई को यह अधिकार रहता है कि वह उस सीट को किसी को दे सकता है.
अगर आपको ट्रेन में मिडिल सीट मिली है तो ऐसी स्थिति रेलवे करे नियमों के अनुसार आप इस सीट पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो सकते हैं. सुबह 6 बजे के बाद आपको यह सीट खोलने होगी ताकि बाकी यात्री सीट पर बैठकर यात्रा कर सकें.
रात 10 बजे के किसी भी यात्रा को टीटीई टिकट चेक करने के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. नियमों के अनुसार 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले यात्रियों से टिकट देखने की मांग नहीं कर सकता है.
अगर आर ट्रेन में किसी चिड़िया या पेट को ले जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इसे लगेज बैन में रखकर ले जा सकते हैं. इसके साथ ही इन पेट की जिम्मेदारी इसके मालिक की होती है. किसी तरह की अनहोनी होने पर रेलवे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है.
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