Indian Railway Rules: ट्रेन में यात्रा करने से पहले जरूर जान लें यह नियम, बाद हो सकती है बड़ी परेशानी!
Railway Rules: भारतीय रेलवे (Indian Railway) को भारत का लाइफलाइन (Lifeline) माना जाता है. रेलवे में करोड़ों की संख्या में यात्री हर दिन ट्रैवल करके अपने गंतव्य (Destination) स्थान तक पहुंचते हैं. ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रेलवे ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं जिसका पालन करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है. तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं.
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View In Appरेलवे के नियमों (Railway Rules) के अनुसार आप किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल,पेट्रोल,पटाखे और गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) आदि चीजों को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध (Punishable Offense) है.
किसी तरह की ज्वलनशील पदार्थ को लेकर चलने पर आपके ऊपर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे यात्री को 3 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है.
साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को देखते रेलवे ने ट्रेन और रेलवे परिसर में स्मोकिंग (Smoking) पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे जेल या भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त ट्रेन की छत पर बैठकर या पायदान पर बैठकर ट्रैवल करना एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने से यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में भूलकर भी ऐसा न करें.
ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आप अपने साथ कुत्ता नहीं रख सकते हैं. ऐसा करने पर आपको ट्रेन से उतार दिया जा सकता है. इसके साथ ही आपको 50 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
जानवरों में मवेशी आप ट्रेन में ले जा सकते हैं. लेकिन, उसे Luggage वैन में ले जा सकते हैं. इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
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