Indian Railways: अगर आप भी ट्रेन में लेकर जाते हैं सामान तो जान लें ये जरूरी नियम, रेलवे आपको देगा पैसे
Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपका भी कोई सामान चोरी हो गया है तो अब आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. जी हां... अब आपको आपके चोरी हुए सामान का मुआवजा मिल जाएगा.
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View In Appरेलवे ने कई ऐसे खास नियम बनाए हैं, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी न हो, लेकिन अगर आप इन नियम के बारे में जान लेते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से जारी किए गए आंकडों के मुताबिक, अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप RPF थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं. यहां पर आपको एक फॉर्म फिल करके जमा करना होगा.
इसके फॉर्म में लिखा होता है कि अगर 6 महीने तक आपका सामान नहीं मिला तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही आपके सामान की कीमत आंकलन किया जाता है और सामान न मिलने पर इसका मुआवजा आपको इंडियन रेलवे की ओर से दिया जाता है.
इसके अलावा अगर सफर करने के दौरान आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आप आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 250 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके साथ ही यात्री के अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है.
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