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Indian Railways: प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद क्या पूरे दिन रेलवे स्टेशन पर रुकने की होती है इजाजत, जानें रेलवे से जुड़ा यह नियम
Indian Railway Rules: अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो जान लें कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी कितने घंटे की होती है. जानते हैं इस बारे में.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए हैं. हम आपको प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं.
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Platform Ticket Rules: हर दिन ट्रेन से करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं. ऐसे में लोगों को सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार, जानने वाले या दोस्त को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य है.
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अगर आप बिना प्लेटफॉर्म टिकट के रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. रेलवे के नियम के अनुसार, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के रेलवे स्टेशन पर जाने पर रोक है.
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रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट लेने को अनिवार्य कर दिया है.
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अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद आप कितनी देर तक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं. कई लोगों को लगता है कि प्लेटफॉर्म टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड होता है. आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम.
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प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये होती है. यह टिकट पूरे दिन के लिए नहीं बल्कि केवल दो घंटे के लिए वैलिड होता है.
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ध्यान रखें कि अगर आप बिना प्लेटफॉर्म टिकट के रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Published at : 24 Aug 2024 06:14 PM (IST)
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मनीष शर्मा, Associate Director, NTT Data
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