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Indian Railways News: ट्रेन की मिडिल बर्थ खोलने से लेकर TTE के टिकट चेक करने तक के ये नियम जानकर लें फायदा
भारतीय रेलवे
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लॉकडाउन के बाद देश में परिवहन की स्थिति धीरे-धीरे सही हो रही है और ट्रेनों में फिर ट्रैवल शुरू हो चुका है. हालांकि महामारी के बाद रेलवे यात्रा के सारे नियम बदल चुके हैं. ऐसी हालत में आपको जानना चाहिए कि कौनसी नई गाइडलाइंस हैं जो रेलवे की ओर से जारी की गई हैं.
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मिडिल बर्थ का नियम जानें: रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं. रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो रोका जा सकता है. इसके अलावा सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि अन्य यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें.
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TTE के टिकट चेक करने का नियम जानें: रात 10 बजे के बाद TTE ट्रेन पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन पूरा कर लेना जरूरी है. रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है. लेकिन 10 बजे के बाद से ही ट्रेन यात्रा शुरू करने वाले पैसेंजर्स पर ये नियम लागू नहीं होता है.
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पहले के टिकट लिए हों तो नियम जानें: जब यात्री कुछ स्टेशन पहले के लिए टिकट ले लेते हैं तो ऐसे में निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने से पहले टीटीई को सूचित करके अपनी यात्रा को बढ़ाया जा सकता है. TTE आपसे अतिरिक्त किराया वसूलने के बाद आगे के ट्रैवल के लिए टिकट बनाएगा. पैसेंजर को अलग बर्थ दिलाया जा सकता है लेकिन अगर खाली बर्थ ना हो तो बाकी यात्रा चेयर कार में करनी पड़ेगी.
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ट्रेन छूटने पर क्या है नियम: अगर आप की ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है. अगले दो स्टॉप में से किसी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. तीन स्टॉप गुजर जाने के बाद टीटीई आरएसी लिस्ट में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर सकता है.
Published at : 08 Feb 2022 01:26 PM (IST)
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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