Insurance Policy: खो गया है इंश्योरेंस पॉलिसी का ओरिजिनल पेपर तो न हो परेशान, कंपनी पैसे देने से नहीं कर सकती इनकार
Insurance Policy Rules: इन शर्तों को पूरा करने पर ही कस्टमर्स को मैच्योरिटी पर क्लेम मिलता है. कंपनियों की पहली शर्त यह होती है कि क्लेम करते वक्त पॉलिसी के ओरिजनल डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है. ऐसे में अगर आपको यह पता चलता है कि आपके पॉलिसी के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.(PC: Freepik)
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View In Appआप बिना पॉलिसी बॉन्ड के भी अपने इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं. आइए हम आपको इसका आसान प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं.(PC: Freepik)
अगर आपकी पॉलिसी के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं तो इसकी जानकारी सबसे पहले अपने इंश्योरेंस कंपनी को दें. इसके बाद डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन डालें और एफआईआर की कॉपी भी दें.(PC: Freepik)
पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स खोने की स्थिति में आपको अपने राज्य के न्यूजपेपर में एडवर्टीजमेंट देना होगा. यह एडवर्टीजमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देने को कह सकती है.(PC: Freepik)
इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको इसकी शिकायत पुलिस से भी करनी होगी और FIR दर्ज करानी पड़ेगी. इसके कॉपी बाद में इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कराना होगा.(PC: Freepik)
इसके बाद कंपनी पॉलिसी होल्डर से Indemnity Bond साइन करवाती है. इसमें यह लिखा होता है कि कंपनी के द्वारा डुप्लीकेट कॉपी जारी करने के बाद ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत यूज नहीं होगा. अगर ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स ता कुछ गलत इस्तेमाल होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी. इसके बाद आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स से अपने इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)
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