नए वित्त वर्ष में टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते वक्त इन गलतियों से बचें, रखें इन बातों का खास ख्याल
वित्त वर्ष 2021-2022 खत्म होने वाला है. अब नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है. ऐसे में नये वित्त वर्ष 2022-2023 में आप स्मार्ट प्लानिंग के तहत टैक्स सेव कर सकते हैं. कई बार लोग टैक्स सेव करने की प्लानिंग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनको फायदा होने के बजाए नुकसान हो जाता है.
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View In Appअगर आप भी नये वित्त वर्ष में टैक्स सेव करने के लिए निवेश करने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इससे आप अपने निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के साथ-साथ टैक्स भी सही तरीके सेव कर पाएंगे. तो चलिए जानते हैं इस बारे में.
कई बार लोग निवेश करते समय अपने टैक्स की देनदारी को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं. टैक्स कैलकुलेट करते समय अपने शेयर मार्केट के निवेश, म्यूचुअल फंड्स,इनकम सभी चीजों को सही तरीके से जोड़ें.
अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसे भी टैक्स देनदारी के कैलकुलेशन में शामिल करें. ऐसा करने से आपको इन हैंड सैलरी के साथ-साथ कितना टैक्स देना होगा इस बात का पता चलेगा. इसकी मदद से आप सही निवेश के ऑप्शन्स की तलाश कर पाएंगें.
कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर में एक तरह की टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर लेते हैं. इस कारण आपको फायदे के बजाएं नुकसान हो जाता है. अगर 80C की टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो 1.5 लाख के टोटल निवेश का ध्यान रखें. इसके साथ अलग-अलग तरह की टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना सही माना जाता है.
लोग कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा स्कीम में निवेश कर देते हैं. ऐसे में आपको बाद में पैसों की कमी होने लगती है और आप पैसों की कमी से जूझने लगते हैं. इसलिए इस तरह की गलती करने से बचें.
कई बार लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय उसके टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बाकी डिटेल्स को नहीं पढ़ते हैं. ऐसे में आपको फायदे के बजाए नुकसान होने लगता है. पॉलिसी खरीदते वक्त उसकी टैक्स सेविंग स्कीम के साथ-साथ बाकि डिटेल्स भी सही तरीके से पढ़ें. अपनी जरूरतों के अनुसार ही इंश्योरेंस प्लान को खरीदें.
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