Income Tax Return: भरने जा रहे हैं ITR? क्लेम करना मत भूलें ये पांच डिडक्शन, होगी लाखों की बचत
अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम का विकल्प चुना है तो आपको पांच डिडक्शन को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसके तहत आप टैक्स के लाखों रुपये बचा सकते हैं.
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View In Appसेक्शन 80C एक महत्वपूर्ण छूट प्रदान करता है. इसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80C के लिए आप PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन, एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं.
सेक्शन 80 CCD डिडक्शन के तहत आप 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना होगा.
सेक्शन 80D डिडक्शन के तहत खुद या माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा किया जा सकता है. प्रीमियम के आधार पर छूट का दावा किया जा सकता है.
अगर आपने कहीं पैसे को डोनेट किया है तो उसपर भी आप आईटीआर भरते वक्त छूट का दावा कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए कुछ शर्त होनी चाहिए. डोनेशन पर सेक्शन 80G के तहत छूट का दावा किया जा सकता है.
सेक्शन 80TTA डिडक्शन के तहत किसी व्यक्ति या HUF बैंक, सहकारी समिति या डाकघर के बचत खाते से ब्याज आय पर अधिकतम 10,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है.
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