ITR Filing: सैलरीड क्लास भरने जा रहा है आईटीआर, इन खास बातों का रखें ध्यान!
ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 31 जुलाई 2024 तक आप बिना किसी जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
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View In Appअगर आप सैलरीड क्लास हैं और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो जान लें आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ITR-1 फॉर्म जमा करना होगा. ध्यान रखें कि ITR-1 फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक न हो.
अगर आप सैलरीड क्लास हैं और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें. जानते हैं इस बारे में.
सैलरीड क्लास व्यक्ति रिटर्न दाखिल करते वक्त अपने एंप्लॉयमेंट का टाइप जरूर भरें. इसमें केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर कर्मचारा, पेंशनर और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी जैसे कई विकल्प होते हैं.
इसके साथ ही कर्मचारी को आईटीआर फाइल करते वक्त अपने पास फॉर्म-16, हाउस रेंट रिसीप्ट, निवेश के रिसीप्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूर रखना चाहिए.
अगर आपने पहले ही टैक्स जमा किया है तो इसकी जानकारी देने के लिए आपके पास फॉर्म 26AS होना आवश्यक है जिससे आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी.
आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका पैन और आधार और पैन लिंक है या नहीं. अगर दोनों लिंक नहीं तो फटाफट दोनों को लिंक कर दें.
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