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ITR Filing: 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर इन लोगों को नहीं लगेगी पेनल्टी, जानें क्यों?
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न लेट से फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ता है. वहीं कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें डेडलाइन के बाद भी ITR फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
डेडलाइन खत्म होने के बाद भी इन टैक्सपेयर्स को जुर्माना नहीं देना होगा.
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Published at : 30 Jun 2024 08:19 PM (IST)
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अशोक वानखेड़ेवरिष्ठ पत्रकार
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