ITR Filing: इन 12 इनकम सोर्स पर नहीं देना होगा किसी तरह का टैक्स, देखें पूरी लिस्ट
ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है. 31 जुलाई, 2024 तक बिना पेनल्टी के आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
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View In Appइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. कई इनकम सोर्स पर टैक्सपेयर्स को टैक्स देना पड़ता है. वहीं कई इनकम सोर्स टैक्स फ्री भी होते हैं. अगर आपकी इन 12 सोर्स के जरिए कमाई हुई है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.
एग्रीकल्चर के जरिए हुई कमाई पर भारत में किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है. NRE अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं पड़ता है. वहीं ग्रेच्युटी राशि (20 लाख रुपये) पर भी टैक्सपेयर्स को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.
कुछ कैपिटल गेन्स जैसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले मिलने वाले हर्जाने पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. पार्टनरशिप फर्म पर मिलने वाले प्रॉफिट पर भी किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है.
सरकारी या प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से मिलने वाले स्कॉलरशिप पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. PF राशि को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.
लीव इनकैशमेंट को आंशिक रूप से टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. सरकारी कर्मचारी 10 महीने तक की लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. वहीं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25 लाख रुपये तक तय की गई है.
15,000 रुपये से कम की फैमिली पेंशन पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है. वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने पर 5 लाख रुपये की राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. वहीं किसी को विदेश से मिलने वाले compensation और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मैच्योरिटी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है.
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