Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कितने दिन बाद मिलेगा रिफंड? जानिए इस सवाल का जवाब
Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो गई है.
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View In Appइनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई तक देशभर में 7.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए थे. ऐसे में पिछले साल के मुकाबले इसमें 7.5 फीसदी की बढ़त देखी गई है. असेसमेंट ईयर 2023-24 में 31 जुलाई तक कुल 6.77 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे.
कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो साल भर में ज्यादा टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें बाद में इनकम टैक्स रिफंड जारी होता है. आमतौर पर कई टैक्सपेयर्स का यह सवाल रहता है कि आईटीआर फाइल करने के कितने दिन के बाद रिफंड मिलेगा.
अगर आप भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 4 से 5 हफ्ते के भीतर टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड प्राप्त हो जाता है.
जिस दिन आप अपने टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद आपको 4 से 5 हफ्ते के भीतर खाते में पैसे मिल जाते हैं.
अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं प्राप्त हुआ है तो ऐसे में आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा आपको इनकम टैक्स विभाग ई-मेल और मैसेज के जरिए भी जानकारी देगा.
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