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31 मार्च से पहले वित्त वर्ष 2021-22 का भर दें इनकम टैक्स रिटर्न, बाद में नहीं मिलेगा मौका

इनकम टैक्स रिटर्न

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अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो आज ही इस जरूरी काम को निपटाएं. इस काम के लिए अब केवल दो दिन का ही समय बचा है. इसके बाद आप वित्त वर्ष 2021-2022 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो आज ही इस जरूरी काम को निपटाएं. इस काम के लिए अब केवल दो दिन का ही समय बचा है. इसके बाद आप वित्त वर्ष 2021-2022 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाया है. लेकिन, अब इस डेडलाइन को 31 मार्च के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाया है. लेकिन, अब इस डेडलाइन को 31 मार्च के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा.
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जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे उन्हें अगले वित्त वर्ष से ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. उन्हें 25 प्रतिशत ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-2020 वित्त वर्ष का रिटर्न बिना पेनल्टी के दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी.
जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे उन्हें अगले वित्त वर्ष से ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. उन्हें 25 प्रतिशत ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-2020 वित्त वर्ष का रिटर्न बिना पेनल्टी के दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी.
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लेकिन, सरकार ने पेनल्टी के साथ टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया था जिसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है. 31 दिसंबर से 31 मार्च के बीच वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को 1,000 रुपये की पेनल्टी से 5,000 हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
लेकिन, सरकार ने पेनल्टी के साथ टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया था जिसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है. 31 दिसंबर से 31 मार्च के बीच वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को 1,000 रुपये की पेनल्टी से 5,000 हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी लोगों से पैन और आधार भी 31 मार्च से पहले लिंक करने के लिए भी कहा है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. 31 मार्च के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी लोगों से पैन और आधार भी 31 मार्च से पहले लिंक करने के लिए भी कहा है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. 31 मार्च के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा.
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पैन आधार लिंक न होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे. इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. इसके अलावा पीएफ विड्राल पर आप तीन गुना तक टीडीएस देना होगा.
पैन आधार लिंक न होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे. इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. इसके अलावा पीएफ विड्राल पर आप तीन गुना तक टीडीएस देना होगा.
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पैन आधार लिंक न होने की स्थिति में आपको 50 हजार रुपये से ज्यादा की एफडी या कैश नहीं जमा करा पाएंगे. इसके साथ ही मार्केट में निवेश या म्यूचुअल फंड में निवेश आप नहीं कर पाएंगे.
पैन आधार लिंक न होने की स्थिति में आपको 50 हजार रुपये से ज्यादा की एफडी या कैश नहीं जमा करा पाएंगे. इसके साथ ही मार्केट में निवेश या म्यूचुअल फंड में निवेश आप नहीं कर पाएंगे.
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आधार पैन लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर क्लिक करें. यहां लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके आधार और पैन लिंक कर दें. लिंक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर लिंक का मैसेज आ जाएगा.
आधार पैन लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर क्लिक करें. यहां लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके आधार और पैन लिंक कर दें. लिंक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर लिंक का मैसेज आ जाएगा.

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