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ITR Refund: आईटीआर रिफंड का कर रहे हैं इंतजार! जानें इससे संबंधित ये 5 जरूरी नियम

Income Tax Rules: सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि रिफंड राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन रिफंड राशि पर लगने वाले ब्याज पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ सकता है.

Income Tax Rules: सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि रिफंड राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन रिफंड राशि पर लगने वाले ब्याज पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड (PC: Freepik)

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ITR Refund Rules: वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) और असेसमेंट ईयर 2022-2023 (Assessment Year 2022-2023) का आईटीआर बिना पेनाल्टी के दाखिल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. ऐसे में अब टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार है.
ITR Refund Rules: वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) और असेसमेंट ईयर 2022-2023 (Assessment Year 2022-2023) का आईटीआर बिना पेनाल्टी के दाखिल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. ऐसे में अब टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार है.
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बहुत से लोगों को अपना आईटीआर फाइल करने बाद रिफंड की राशि मिल गई है. वहीं बहुत से लोगों को इस राशि का इंतजार है. ऐसे में हम आपको आईटीआर रिफंड संबंधित कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताते हैं.
बहुत से लोगों को अपना आईटीआर फाइल करने बाद रिफंड की राशि मिल गई है. वहीं बहुत से लोगों को इस राशि का इंतजार है. ऐसे में हम आपको आईटीआर रिफंड संबंधित कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताते हैं.
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जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2021-2022 का आईटीआर दाखिल किया है, केवल वही लोग आईटीआर रिफंड पर ब्याज के पात्र हैं. अगर आपने 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फाइल किया है तो आपको 1 अप्रैल 2022 से कुल रिफंड राशि पर ब्याज मिलेगा.
जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2021-2022 का आईटीआर दाखिल किया है, केवल वही लोग आईटीआर रिफंड पर ब्याज के पात्र हैं. अगर आपने 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फाइल किया है तो आपको 1 अप्रैल 2022 से कुल रिफंड राशि पर ब्याज मिलेगा.
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यह ब्याज कुल राशि का 0.50 प्रतिशत होगा. ब्याज 1 अप्रैल 2022 से रिफंड राशि मिलने तक कैलकुलेट किया जाएगा.
यह ब्याज कुल राशि का 0.50 प्रतिशत होगा. ब्याज 1 अप्रैल 2022 से रिफंड राशि मिलने तक कैलकुलेट किया जाएगा.
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अगर आपने 31 जुलाई 2022 के बाद आईटीआर फाइल किया है तो आपको इस रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा.
अगर आपने 31 जुलाई 2022 के बाद आईटीआर फाइल किया है तो आपको इस रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा.
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सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि रिफंड राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन रिफंड राशि पर लगने वाले ब्याज पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ सकता है.
सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि रिफंड राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन रिफंड राशि पर लगने वाले ब्याज पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ सकता है.
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इस ब्याज को अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना होगा. ब्याज पर टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होगा.
इस ब्याज को अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना होगा. ब्याज पर टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होगा.

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