ITR e-verification: आईटीआर फाइल करने के बाद जरूर करें ई-वेरिफिकेशन, जानें इसका आसान प्रोसेस
ITR e-verification: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार करदाताओं को समय से आईटीआर फाइल करने की सलाह दे रहा है. अगर आपने इस काम को पूरा नहीं किया है तो आज ही इसे पूरा कर लें.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appइनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है. बिना इसके आईटीआर को पूरा नहीं माना जाता है.
हम आपको आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं. इस काम को आईटीआर फाइल करने के 120 दिन के भीतर करना आवश्यक है.
आईटीआर फाइल करने के तुरंत बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना आईटीआर भरने के लिए I would like to e-verify चुनें.
इसके बाद आधार से जुड़े नंबर, डीमैट खाते और प्रीवैलिडेटेड बैंक के डिटेल्स डालकर इससे जुड़े नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें.
इसके बाद आपको 60 सेकेंड के भीतर ओटीपी को दर्ज करके वेरिफिकेशन को पूरा करना होगा. वहीं ऑफलाइन वेरिफिकेशन चुनने पर आपको आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म को बेंगलुरु के CPC में भेजना होगा.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -