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PPF Rules: मैच्योरिटी से पहले हो गई PPF अकाउंट होल्डर की मृत्यु! इस तरह खाते में जमा पैसे को करें क्लेम
PPF Scheme: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक शानदार छोटी बचत योजना है, जिसमें निवेश करके आप भविष्य के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं.

पीपीएफ अकाउंट
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PPF Death Claim: केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. उन्हीं में से एक बेहद पॉपुलर स्कीम का नाम है पब्लिक प्रॉविडेंट फंड. इसमें निवेश करके आप बिना नौकरी के भी पीएफ खाते का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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यह स्कीम में कुल 15 साल तक के लिए निवेश किया जा सकता है. इसमें निवेश करने पर तगड़े ब्याज दर के साथ ही टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है.
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हर वित्त वर्ष कोई भी खाताधारक 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है. निवेश की गई राशि को आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
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पीपीएफ खाते में जमा राशि पर सरकार कंपाउंडिंग के आधार 7.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है. खाते में जमा राशि पर आप 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं.
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अगर किसी पीपीएफ खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी खाते में जमा पैसे को क्लेम करके निकाल सकता है. डेथ क्लेम के मामले में 15 वर्ष का इंतजार नहीं करना होगा.
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अगर क्लेम 5 लाख रुपये से कम की राशि का है तो नॉमिनी को केवल डेथ क्लेम फॉर्म भरकर और डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक की राशि पर डेथ सर्टिफिकेट के साथ ही किसी कानूनी प्रूफ जैसे कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आदि की जरूरत भी पड़ सकती है.
Published at : 06 May 2023 05:28 PM (IST)
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