Mukhyamantri Udyami Yojana: ऐसी स्कीम जो दिलाएगी बिजनेस के लिए 10 लाख रुपये, महिलाओं-युवाओं को फायदा
ये स्कीम है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसके तहत महिलाओं और युवाओं को 10 लाख रुपये बिजनेस शुरू करने के लिए मिलते हैं. ये पैसे लेने के लिए आपको बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए यानी बिहार में ही रहने वालों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा.
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View In Appइस स्कीम में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग की महिलाएं व युवा आवेदन कर सकते हैं. जनरल कैटेगरी या 50 साल से ज्यादा आयु की महिलाएं व पुरुष इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे. ये स्कीम 18 साल से 50 साल की आयु वाले लोगों के लिए ही है.
जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दिया है उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी दर्ज करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट करना होगा.
इच्छुक अभ्यर्थियों को सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके फॉर्म खरीदना होगा. इसमें नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर जैसी बातों को भरना जरूरी होगा.
इसके लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना चाहिए यानी इंटरमीडिए की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही आईटीआई, पॉलिटेक्नीक या कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी भी जरूरी है.
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और इसकी एक कॉपी भी अपने पास रखें.
इस स्कीम में तीन कैटेगरी A, B और C के तहत पात्र अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाएगा और उन्हें योजना के तहत किस्तों में 10 लाख रुपये की रकम दी जाएगी.
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