Mutual Funds: अब इसके लिए भी नॉमिनेशन होगा जरूरी, जानें नए निवेशक और पुराने को क्या करना होगा काम
अगर कोई किसी को नॉमिनी न बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा. अगर कोई फिजिकल फॉर्म के जरिए अप्लाई करेगा तो दस्तखत जरूरी होगा.
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View In Appडीमैट के बाद सेबी ने अब म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनेशन की व्यवस्था को जरूरी करने का फैसला किया है.
सेबी की तरफ से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से म्युचुअल फंड्स के जितने भी नए निवेशक जुड़ेंगे, उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म या आप्ट आउट डेक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना होगा.
अगर कोई किसी को नॉमिनी न बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा. अगर कोई फिजिकल फॉर्म के जरिए अप्लाई करेगा तो दस्तखत जरूरी होगा. जबकि ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई-साइन का विकल्प देना होगा.
सर्कुलर के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशकों (mutual fund investors)के नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट डेक्लेरेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी. ऐसा न होने पर म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज कर दिया जाएगा.
सेबी की इसके बीछे मंशा ये है कि नॉमिनेशन होने से आगे चलकर संपत्तियों का ट्रांसफर आसान हो. इससे पहले सेबी ने निवेशकों की भलाई के लिए शेयर ट्रांसफर के नियमों को भी आसान किया था.
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