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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
National Consumer Day: आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर होने के नाते क्या हैं आपके अधिकार, यहां जानें
National Consumer Day 2022: साल 1986 में देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक को पास कर दिया गया था. इसके बाद इसमें 1991, 1993 और 2003 में कई बदलाव किए गए. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के खास मौके पर हम आपको उपभोक्ता के खास अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.(PC: Freepik)
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View In Appराइट टू सेफ्टी किसी भी ग्राहक को मिलने वाला पहला अधिकार है. कोई दुकानदार ग्राहकों को कोई भी खराब सामान नहीं बेच सकता है. सामान बेचते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है.(PC: Freepik)
राइट टू इन्फॉर्मेशन दूसरा अधिकार है जो किसी भी ग्राहक को मिलता है. इसके जरिए ग्राहकों को यह हक है कि वह जान सके कि प्रोडक्ट की क्वॉलिटी और क्वांटिटी क्या है. इसके साथ ही प्रोडक्ट के दाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ग्राहक के पास है. (PC: Freepik)
राइट टू चूज के जरिये ग्राहकों को चुनने का अधिकार मिलता है. कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट, कंपनी या सर्विस को अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार चुन सकता है. (PC: Freepik)
राइट टू हर्ड के जरिये ग्राहकों को यह अधिकार मिलता है कि किसी भी तरह का अन्याय होने की स्थिति में वह अपनी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकता है. कोर्ट ग्राहक की पूरी बात सुनकर अपना फैसला सुना सकता है. (PC: Freepik)
राइट टू रिड्रेसल के जरिये उपभोक्ता खराब प्रोडक्ट मिलने पर दूसरे अच्छे प्रोडक्ट की मांग कंपनी या दुकानदार से कर सकता है. ऐसा न करने पर वह कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता है. (PC: Freepik)
राइट टू कंज्यूमर राइट्स एजुकेशन के जरिये ग्राहकों को अपने सभी अधिकार जानने का हक है. इसके जरिये किसी तरह के फ्रॉड की स्थिति में व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है. (PC: Freepik)
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