NPS: एनपीएस में निवेश के मिलते हैं पांच गजब के फायदे, टैक्स छूट भी है शामिल
National Pension System: केंद्र सरकार लोगों की रिटायरमेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस (NPS) स्कीम चलाती है. यह एक सोशल स्कीम है जिसके तहत खाताधारकों को पेंशन फंड के साथ-साथ एन्युटी का भी लाभ मिलता है. इस स्कीम के तहत खाता खुलने के बाद आप 60 वर्ष की आयु तक इसमें अपना योगदान दे सकते हैं.
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View In Appइस स्कीम के तहत खाताधारक 100 फीसदी राशि में से 60 फीसदी राशि को फंड और बचे 40 फीसदी राशि को एन्युटी के रूप में निकाल सकते हैं. ऐसे में इस स्कीम के तहत खाताधारकों को पेंशन के साथ-साथ एकमुश्त फंड का भी लाभ मिलता है.
अगर आप एनपीएस में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें रिटायरमेंट फंड के अलावा और पांच तरह के लाभ मिलते हैं. हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं.
एनपीएस में निवेश करके आप टैक्स बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं. निवेशकों को इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिल रही है. इसके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है.
एनपीएस में निवेश पर नियोक्ता का तरफ से भी स्पेशल लाभ मिलता है. अगर कोई व्यक्ति अपने बेसिक सैलरी और DA का 10 फीसदी एनपीएस में निवेश करता है तो ऐसे में आपको नियोक्ता से अलग से टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14 फीसदी की तय की गई है.
एनपीएस निवेशकों को रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है. आप एनपीएस खाते से कुल जमा राशि का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. इस निकासी के लिए आपका एनपीएस खाता कम से कम 3 साल पुराना होना आवश्यक है.
NPS अपने सब्सक्राइबर्स को कई तरह के लचीलापन प्रदान करता है. खाताधारक एक वित्त वर्ष में अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी एनपीएस फंड में अपना योगदान दे सकते हैं. वह खुद अपने निवेश के विकल्प को चुनकर उसे बदल भी सकते है. इसके साथ ही निवेशकों को अपना खाता ऑनलाइन हैंडल करने की सुविधा मिलती है.
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