Pan Card Status: आपके पास भी है पैन कार्ड? तो इन बातों का रखें ध्यान, कहीं देना न पड़ जाए 10 हज़ार का जुर्माना
आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार स्थायी खाता संख्या (PAN) एक 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो हर व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य है. हालांकि बहुत से लोग पैन कार्ड (PAN Card) के महत्व को नहीं समझते हैं.
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View In Appपैन (Pan) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए. इन जरूरी विषय में से पैन कार्ड को लेकर एक बात काफी ध्यान में रखी जाती है.
भारत में लोगों को एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड (Multiple Pan Card) या डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) नहीं रख सकता है.
ऐसा करने पर उस शख्स को जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. पैन कार्ड में पैन नंबर और कार्डधारक का नाम, जन्म तिथि और फोटोग्राफ होता है.
आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है. यदि किसी व्यक्ति को पैन आवंटित किया जाता है, तो वह दूसरा पैन हासिल करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. ऐसे में उस शख्स पर एक से अधिक पैन रखने को लेकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इस बारे में आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित किया है. तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए. ऐसे में किसी भी प्रकार के जुर्माने से भी बचा जा सकता है.
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