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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Jeevan Pramaan Patra: ऐसे जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जानें क्या है प्रोसेस, ये स्टेप करें फॉलो
केंद्र सरकार 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सुपर सीनियर पेंशनभोगियों को हर साल 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देती है. जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं. केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अपना वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र इन 6 तरीकों से जमा कर सकते हैं.
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View In Appपेंशनर्स के लिए Life Certificate यानी जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है. सरकारी पेंशनभोगियों को बिना रूकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नही.
Life Certificate स्वयं ऑनलाइन भी जेनरेट कर सकते है. केंद्र सरकार के लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ से आप डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं. आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जेनरेट किया जा सकता है.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एक गठबंधन है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक आदि शामिल हैं.
आप वेबसाइट (doorstepbanks.com या www.dsb.imfast.co.in/doorstep/login) या डोरस्टेप बैंकिंग, मोबाइल ऐप या टोल-फ्री नंबर (18001213721 या 18001037188) पर कॉल करके बैंक की डोरस्टेप सेवा अपने लिए बुक कर सकते हैं. आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, उसकी ब्रांच में जाकर इसे जमा कर सकते हैं.
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