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Post Office Savings Schemes से चाहें तो कर सकते हैं एग्जिट, पैसे निकालने से पहले जानें क्या है शर्त और लिमिट

पोस्ट ऑफिस
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सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट को भी कभी भी बंद कर जमा पैसे निकाल सकते हैं. हां, समय से पहले क्लोज कराने पर इसके लिए आपको तय फीस चुकानी पड़ सकती है.
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अगर आपने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश कर रखा है तो तीन साल के बाद आप अकाउंट कभी भी बंद कर सकते हैं. इसमें सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दर लागू होंगी.
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पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम अकाउंट यानी एमआईएस (MIS) आप एक साल के बाद बंद करा सकते हैं. साथ ही किसान विकास पत्र अकाउंट को भी 2 साल 6 महीने यानी ढाई साल के बाद बंद कराया जा सकता है.
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पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया है तो बेटियों से जुड़ी इस सरकारी स्कीम के अकाउंट को बेटी की शादी के लिए कम से कम उसकी 18 साल पूरा होने पर ही क्लोज करा सकते हैं.
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अगर आपने पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट खोला है तो कम से कम पांच साल के बाद ही आप अपना अकाउंट बंद करा सकेंगे. यह ध्यान रखें कि यह तभी होगा जब आप किसी गंभीर बीमारी, हाइयर एजुकेशन की जरूरत को पूरा करना चाहते हों या आप एक एनआरआई (NRI) हों.
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पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSC (VIII Issue) अकाउंट को मेच्योरिटी से पहले क्लोज नहीं कराया जा सकता है. हालांकि अकाउंटहोल्डर मृत्यु या जब्ती की स्थिति में इस स्कीम (Post Office savings schemes) के अकाउंट इसे क्लोज कर दिया जाता है.
Published at : 15 Jun 2022 02:33 PM (IST)
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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