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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार ने कर दिया है स्कीम में बदलाव, जानिए अब किस तरह से निवेश पर मिलेगा अच्छा रिटर्न
अभी तक बेटी 10 की उम्र में खाते को ऑपरेट कर सकती थी लेकिन बदले हुए नियमों के बाद अब 18 की उम्र से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं होगी.
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View In Appयह योजना बेटियों के लिए है, जिस पर सरकार सालाना 7.60 प्रतिशत ब्याज दे रही है जो इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट के दायरे में है.
अब तक तीसरी बेटी होने की स्थिति में टैक्स छूट नहीं मिलती थी लेकिन नए नियमों में एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान किया गया है और उस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए जमा करना जरूरी है. एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. लेकिन, अक्सर लोग न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं. जिसके बाद अकाउंट डिफॉल्ट कैटेगरी में चला जाता है और इस पर ब्याज भी रोक दिया जाता है.
मौजूदा नियमों में अकाउंट में गलत ब्याज क्रेडिट होने पर उसे वापस ले लिया जाता था. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा. बदले हुए नियमों में ब्याज क्रेडिट होने के बाद उसे वापस लेने का प्रावधान हटा लिया गया है.
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