PM Kisan Maandhan Yojana: पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे 36,000 रुपये पेंशन भी, जानें पूरी खबर
PM Kisan Maandhan Yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत एक सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे. लेकिन पीएम किसान सम्मान के लाभार्थियों को मोदी सरकार एक और सौगात दे रही है. किसानों को अब पेंशन भी मिलेगा. मोदी सरकार अब पेंशन भी देगी.
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View In Appमोदी सरकार हर साल छोटे मझोले किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये रुपये ट्रांसफर करती है. जिससे किसान अपने खेती के लिए बीज, उर्वरक खरीद सकें. लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के वृद्धा अवस्था की चिंता करते हुए किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. इस योजना के तहत किसानों को बुढ़ापे में पेंशन मिलता रहेगा.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojna) के तहत सरकार किसानों को 60 साल के उम्र के होने पर कम से कम सलाना 36,000 रुपये पेंशन देगी. जिससे छोटे मझोले किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सकंट से ना जूझना पड़े. अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पति या पत्नी को 50 फीसदी पेंशन की रकम परिवार पेंशन के तौर पर मिलेगी. परिवार पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदन करने वाले किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये का भुगतान करना होगा होगा.
मान लिजिए 18 साल की उम्र का किसान महीने में 55 रुपये यानि रह रोज 2 रुपये से भी कम जमा करता है तो 60 साल की आयु पूरा करने के बाद लाभार्ती किसान को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा. हर महीने लाभार्थी के पेंशन खाते में कम से कम 3,000 रुपये पेंशन जमा होती रहेगी. यदि किसान 40 साल की उम्र में पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ता है तो उसे 200 रुपये देने होंगे और 60 वर्ष की आयु के बाद उसे 3,000 रुपये न्यूनत्तम पेंशन मिलेगा.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन का लाभ लेने के लिए किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम खेतीहर जमीन होनी चाहिए. लाभार्थी किसान के पास आधार कार्ड के अलावा बचत खाता या फिर पीएम किसान खाता होना चाहिए. छोटे मझोले किसान का कोई ईपीएफ, ईएसआईसी, या फिर एनपीएस खाता नहीं होना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा.
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