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PPF Scheme: पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी के बाद आपके पास रहते हैं यह ऑप्शन्स, जानें सभी डिटेल्स

पब्लिक प्रोविडेंट फंड
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Public Provident Fund Investment Tips: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन माना जाता है. यह एक ऐसी स्कीम में हैं जिसमें आप पैसे निवेश करके अपने रिटायरमेंट (Retirement) की प्लानिंग कर सकते हैं. आजकल लोग इस स्कीम में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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इस स्कीम के तहत आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) या बैंक में खाता (Bank Account) खुलवा सकते हैं. इस स्कीम के तहत अकाउंट में जमा राशि पर सरकार 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है. इस स्कीम की एक खास बात यह भी लगी कि इस स्कीम में जमा राशि पर आपको किसी तरह का टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है. इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश में छूट मिलती है.
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लेकिन, ज्यादातर लोगों के मन में पीपीएफ अकाउंट को लेकर एक सवाल रहता है कि 15 साल का की अवधि समाप्त होने के बाद आपके पास क्या विकल्प रहते हैं. खाते में जमा पैसों को निकालकर क्या करना चाहिए. तो चलिए हम आपको पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी (PPF Account Maturity) के बारे में बताते हैं.
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इस स्कीम के तहत आपको 15 साल के लिए अकाउंट खोलने का मौका मिलता है. लेकिन, आप इसे अकाउंट को 5 साल के लिए और Extend कर सकते हैं. इस पांच साल में आपको 7.1 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दर मिलेगा. इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें आपको किसी भी बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा.
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इसके साथ ही आपको इस स्कीम के तहत मिले पैसे पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना होगा.इसके साथ ही इन पांच सालों में जमा की गई राशि पर आपको ब्याज मिलेगा. इसके साथ ही इन पांच सालों में आपको जमा कुल राशि का 60 प्रतिशत तक निकासी की सुविधा मिलती है.
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इसके साथ ही आप इन बढ़ाएं गए पांच सालों में साल में एक बार ही इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. एक बार से ज्यादा आपको पैसे की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी.
Published at : 12 May 2022 04:10 PM (IST)
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