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समय से पहले PPF अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसे, जानें निकासी के नियम
PPF Withdrawal Rules: समय से पहले भी आप पीपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. आइए इससे जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं.

समय से पहले पीपीएफ खाते से पैसे निकालने हैं तो विड्रॉल नियम के बारे में जानें.
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PPF Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है. इस स्कीम में लंबी अवधि में निवेश करके आप मोटा फंड प्राप्त कर सकते हैं.
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इस स्कीम में जमा राशि पर सरकार फिलहाल 7.10 फीसदी की दर से कंपाउंडिंग ब्याज दर का लाभ दे रही है. खाते की मैच्योरिटी के बाद आप जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं.
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मगर, कई बार निवेशकों को बीच में आंशिक निकासी की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में निवेशकों को पीपीएफ में आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है.
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खाते से प्रीमैच्योर विड्रॉल करने के लिए कम से कम अकाउंट को खुले 5 साल पूरा होना आवश्यक है.
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प्रीमैच्योर विड्रॉल के लिए आपके खाते से अधिकतम 50 फीसदी तक की राशि ही निकाली जा सकती है.
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पीपीएफ स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
Published at : 22 Jun 2024 06:03 PM (IST)
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रामधनी द्विवेदीवरिष्ठ पत्रकार
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