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PPF Withdrawal Rules: मैच्योरिटी नहीं हुई पूरी तो भी पीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसा, जानें पूरा प्रोसेस
PPF Rules: पीपीएफ स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पॉपुलर स्कीम में से एक है. यह टैक्स फ्री योजना है, जिसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है.

पीपीएफ विड्रॉल रूल्स
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Public Provident Fund Scheme: सरकार द्वारा चलाई गई पीपीएफ स्कीम लंबी अवधि की एक शानदार बचत योजना है. इस स्कीम के तहत आपको 15 साल तक निवेश करने का मौका मिलता है.
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जमा राशि पर सरकार फिलहाल 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज दर का लाभ दे रही है. इसमें आप हर वित्त वर्ष में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश एक साल में कर सकते हैं.
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कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में पीपीएफ खाते से आप मैच्योरिटी से पहले भी विड्रॉल कर सकते हैं. इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पीपीएफ खाताधारक 5 साल पूरा होने के बाद खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं.
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ध्यान रखें कि पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद आप खाते में जमा 50 फीसदी की राशि विड्रॉल कर सकते हैं.
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पीपीएफ खाते से प्रीमैच्योर विड्रॉल केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही किया जा सकता है. बच्चे की पढ़ाई, शादी के खर्च, मेडिकल इमरजेंसी आदि के खर्च को पूरा करने के लिए इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं.
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पीपीएफ खाते से प्रीमैच्योर विड्रॉल करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरना होगा. इसके बाद आप खाते में जमा 50 फीसदी तक की राशि निकाल सकते हैं.
Published at : 12 Sep 2023 02:54 PM (IST)
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