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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में सरकार ने किए बड़े बदलाव! इन्वेस्ट करने से पहले जान लें इनके बारे में
Public Provident Fund Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) आजकल के समय में निवेश का एक शानदार ऑप्शन है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स सेविंग के भी ऑप्शन्स मिलते हैं. इस स्कीम में निवेशकों को कंपाउंड इंटरेस्ट (Compound Rate of Interest) का लाभ मिलता है. बता दें कि यह स्कीम मार्केट जोखिमों से दूर है और 15 साल के लिए सेविंग का ऑप्शन देता है. अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें हुए बदलाव के बारे में बताते हैं.
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View In Appइस स्कीम में निवेश करने के लिए पहले फॉर्म ए (Form-A) फिल करना पड़ता था. लेकिन, अब इसमें बदलाव करते हुए इसमें फॉर्म-ए की जगह फॉर्म-1 (Form-1) फिल करना होगा. वहीं स्कीम के मैच्योरिटी के बाद आपको इसमें फॉर्म H के बजाय फॉर्म-4 फिल करके देना होगा.
बता दें कि पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) के जरिए लोन लेने के तरीके में भी बदलाव किया गया है. अब आपको दो साल पहले तक की जमा राशि की कुल 25 प्रतिशत तक का ही कर्ज मिलेगा. जैसे अगर जून 2022 में किसी व्यक्ति ने लोन के लिए आवेदन किया है तो जून 2020 में अकाउंट में जमा कुल राशि का 25 प्रतिशत ही लोन के रूप में दिया जाएगा.
बता दें कि पीपीएफ पर लोन लेने पर अब आपको कम ब्याज दर चुकाना होगा. आपको कुल लोन राशि पर 2 प्रतिशत के बजाय केवल 1 प्रतिशत ही लोन देना होगा. वहीं बता दें कि ब्याज देने की तारीख हर महीने 1 से होगी.
15 साल के बाद भी आप निवेश जारी रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. वहीं आप 15 साल बाद हर वित्त वर्ष में खाते से केवल एक बार पैसे निकाल सकते हैं. इसपर आपको पहले की तरह की ब्याज दर मिलेगा.
गौरतलब है कि इस स्कीम के तहत आपको एक साल में केवल 1.5 लाख रुपये जमा करने अनुमति मिलती है. वहीं एक महीने में आप केवल एक बार ही पैसे डाल सकते हैं.
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