Bank Locker Rules: बैंक में लेने जा रहे हैं लॉकर तो जान लें यह जरूरी नियम! अपका सामान रहेगा सुरक्षित
Locker Rules: अक्सर हम सभी अपनी कीमती गहने और घर के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बैंक के लॉकर में रखना पसंद करते हैं. इससे गहने गायब या चोरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. अगर आपने भी बैंक में लॉकर ले रखा है या इसे लेने का प्लान बना रहे हैं तो इससे जुड़े जरूरी नियम जरूर जान लें.
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View In Appक्या आपको पता है कि अगर लॉकर में रखा सामान गायब हो जाए तो आपके क्या अधिकार है. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लॉकर नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. इसके अनुसार अगर किसी बैंक से लॉकर में रखा सामान गायब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस बैंक की होगी.
ऐसी स्थिति में बैंक को ग्राहक के चोरी हुए सामान के बदले 100 गुना तक का मुआवजा देना होगा. रिजर्व बैंक ने यह नए लॉकर नियम 1 जनवरी 2022 से लागू किए हैं.
आरबीआई के इन नियमों को लाने के पीछे का कारण यह है कि पहले कोई भी सामान लॉकर से गायब होने पर बैंक पहले पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे.
आरबीआई ने आदेश दिया है कि बैंकों अपने ब्रांच के बाहर खाली लॉकर की लिस्ट के बारे में भी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही लॉकर वेटिंग लिस्ट को भी डिस्प्ले करना होगा. यह सभी जानकारी प्राप्त करने का हक ग्राहकों को होगा.
इसके साथ ही अब सभी लॉकर के ग्राहकों को इससे जुड़ी जानकारी ईमेल और मैसेज के जरिए भेजी जाएगी. बैंक ग्राहकों से मेंटेनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 से अधिक का किराया नहीं ले सकते हैं.
इसके साथ ही सभी लॉकर रूम में सीसीटीवी होना जरूरी है. इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को 180 दिन का डाटा सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
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