Election Results 2024
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
2000 रुपये के इतने नोट जमा करेंगे तो देना होगा PAN, आरबीआई गवर्नर ने बताया बड़ा नियम
आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया था. हालांकि आरबीआई ने कहा था कि ये नोट 30 सितंबर तक सर्कुलेशन में रहेंगे. इसका मतलब ये है कि जिनके पास 2000 के नोट हैं वो बैंक जाकर एक्सचेंज कर लें.
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View In Appअब इसे लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान दिया है. 2000 के नोट को बैंक में जमा करने पर पैन कार्ड देने के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 20 हजार के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.
वहीं 50 हजार से अधिक से डिपॉजिट पर पैन कार्ड देना होगा. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक डिपॉजिट और एक्सचेंज के पुराने नियम लागू होंगे. फिलहाल 2000 के नोट पर लीगल टेंडर बने रहेंगे.
आरबीआई के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक से ज्यादा अकाउंट में 50 हजार या उससे ज्यादा रुपये जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होता है.
आरबीआई गवर्नर के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में किसी बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक या उससे ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये कैश निकालने पर भी पैन और आधार जरूरी है.
आरबीआई गवर्नर के अनुसार बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाने पर भी पैन और आधार कार्ड देना होगा.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 के नोट लाने के कई कारण थे और इस कदम को पॉलिसी के तहत कदम उठाया गया था.
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