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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
SBI Tax Saving Term Deposit में निवेश से बचाएं टैक्स, सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा फायदा-जानें इसे
टैक्स सेविंग विकल्प में निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट का लाभ मिल सकता है. इसमें सीनियर सिटीजन को सामान्य जन से 0.50 फीसदी ब्याज भी दिया जाता है.
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View In Appइस स्कीम के तहत आप दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं. एक है टर्म डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा स्पेशल टर्म डिपॉजिट अकाउंट. आप कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. आप एक साल में कम से कम 1,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक एक वित्तीय वर्ष में खर्च कर सकते हैं. एक बार निवेश करने पर पांच साल तक पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें 5 साल का लॉकइन पीरियड है. पांच साल के लॉक इन पीरियड में आपको किसी तरह के लोन की सुविधा नहीं मिलती है.
एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम के पर निवेशक को ब्याज टर्म डिपॉजिट के मुताबिक मिलता है. इसमें आम लोगों से ज्यादा ब्याज दर सीनियर सिटीजन को मिलता है. फिलहाल इस स्कीम पर 5.30 फीसदी सामान्य जन को और 5.80 फीसदी रिटर्न सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है.
एसबीआई (SBI) की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना अनिवार्य है. इस स्कीम में सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है. ज्वाइंट अकाउंट में केवल दो लोग ही निवेश कर सकते हैं. इसमें दोनों बालिग या एक बालिग और दूसरा नाबालिग हो सकता है. केवल खाताधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ही नॉमिनी को निवेश किए हुए पैसे मिल सकते हैं.
इस स्कीम में टीडीएस भी कटता है. टैक्स में छूट पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको 15G/15H को भरकर जमा करना होगा.
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