Tax Saving: इनकम टैक्स वरिष्ठ नागरिकों को देता है यह बेहतरीन टैक्स सेविंग बेनिफिट्स, जानें सभी के डिटेल्स
Special Tax Benefit for Senior Citizen: सीनियर सिटीजन को ज्यादा टैक्स देने से बचाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के स्पेशल बेनिफिट देता है. इसके साथ ही वह बिना किसी परेशानी के ई-फाइलिंग का लाभ भी उठा सकते हैं. तो चलिए हम आपको अलग-अलग बेनिफिट के बारे में बताते हैं.
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View In Appआम लोगों को जहां 2.5 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स नहीं देना पड़ता है वहीं सीनियर सिटीजन को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. वहीं 80 साल के अधिक के लोगों को 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है.
इसके साथ ही ब्याज द्वारा कमाई गई इनकम पर भी सीनियर सिटीजन को 50 हजार रुपये के अतिरिक्त छूट का लाभ मिलता है.
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है तो उसे आम लोगों को मुकाबले 25,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिलता है. आन लोगों को केवल 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत मिलती है.
अगर कोई सीनियर सिटीजन फ्रीलांसर का काम करता है और TDS के रूप में टैक्स स्लैब के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त कमाई पर छूट का लाभ मिलता है.
अगर किसी व्यक्ति को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने पड़े तो ऐसी स्थिति में उसे इनकम टैक्स की धारा 80DDB के तहत 1 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है.
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