Tax Planning: आखिरी वक्त में टैक्स प्लानिंग करते वक्त इन गलतियों को करने से बचें, बाद में नहीं होगा पछतावा
Tax Planning Mistakes: अगर आप मार्च खत्म होने से पहले टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपको टैक्स सेविंग का लाभ अगले वित्त वर्ष में मिलेगा. कई बार लोग आखिरी वक्त में टैक्स प्लानिंग करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं.
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View In Appऐसे में हम आपको कुछ कॉमन टैक्स प्लानिंग गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिसे किसी भी व्यक्ति को करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में.
टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने से पहले अपने मौजूदा खर्च के बारे में जानकारी लें. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त करने के लिए निवेश करने से पहले सही तरीके से प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है. ऐसा न करने पर बाद में आपको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है.
इसके साथ ही बजट 2023 में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ज्यादा प्रीमियम यानी 5 लाख रुपये से अधिक के इंश्योरेंस पर आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर आप टैक्स छूट के हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो 5 लाख रुपये सालाना से कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में निवेश करें.
इसके साथ ही टैक्स छूट पाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें. ऐसा करके आप जिसका टैक्स का बचाव नहीं करेंगे उससे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे.
इसके साथ ही टैक्स प्लानिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें वित्त वर्ष के आखिरी महीने में टैक्स प्लानिंग करने से बचें. इससे आप एक साथ आने वाले वित्तीय दबाव से बचेंगे.
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