एक्सप्लोरर
Tax Saving Scheme: टैक्स सेविंग का है आखिरी मौका, इन 5 स्कीम में निवेश कर लाखों की टैक्स बचत के साथ होगी तगड़ी कमाई!
Tax Saving Schemes: मार्च का महीना अपने आखिरी दौर में चल रहा है. ऐसे में वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स छूट पाने का यह आखिरी मौका है.
![Tax Saving Schemes: मार्च का महीना अपने आखिरी दौर में चल रहा है. ऐसे में वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स छूट पाने का यह आखिरी मौका है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/ea4da7a984f83b82b89d6682f1a1b4ec1680001949656279_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
टैक्स सेविंग स्कीम्स
1/6
![Tax Saving Options: अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहे 31 मार्च तक टैक्स प्लानिंग के लिए निवेश करना आवश्यक है. आज हम आपको ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें इनकम टैक्स की धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/a5653f7739d740d9cd1a5720c5588662a8906.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
Tax Saving Options: अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहे 31 मार्च तक टैक्स प्लानिंग के लिए निवेश करना आवश्यक है. आज हम आपको ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें इनकम टैक्स की धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है.
2/6
![पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकारी द्वापा चलाई दाने वाली एक पॉपुलर स्कीम है जिसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको 7.1 फीसदी के हिसाब से 15 साल बाद मैच्योरिटी पर निवेश की गई राशि प्राप्त होगी.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/a1aa982dbbddeb675a8f114b72eea7921a23a.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकारी द्वापा चलाई दाने वाली एक पॉपुलर स्कीम है जिसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको 7.1 फीसदी के हिसाब से 15 साल बाद मैच्योरिटी पर निवेश की गई राशि प्राप्त होगी.
3/6
![ईपीएफ में जमा की गई राशि पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की मिलेगी.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/32f13e7345a56be2c728aad0e78f3e43a6222.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
ईपीएफ में जमा की गई राशि पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की मिलेगी.
4/6
![ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर भी इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी. यह इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो टैक्स छूट का लाभ देता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/8c841b970f6706ac486588366a265f44709ca.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर भी इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी. यह इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जो टैक्स छूट का लाभ देता है.
5/6
![बैंक की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करके भी आप टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/a4462714bea6df66ad5fdba80c927ba04132d.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
बैंक की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करके भी आप टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है.
6/6
![नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत ली जा सकती है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/28/ae49306977548189d8269061c5eca139cc4ca.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1) के तहत ली जा सकती है.
Published at : 28 Mar 2023 04:39 PM (IST)
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओटीटी
बिजनेस
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)