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Tax Saving Tips: बिना किसी निवेश के भी बचा सकते हैं टैक्स, जानें टैक्स सेविंग के यह खास टिप्स
Tax Saving: फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और ऐसे में लोग आप कई तरह के टैक्स सेविंग निवेश ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको टैक्स सेविंग की खास टिप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
![Tax Saving: फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और ऐसे में लोग आप कई तरह के टैक्स सेविंग निवेश ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको टैक्स सेविंग की खास टिप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/76afa1e45685ce2f2204267572dd17f51677328113949279_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
टैक्स सेविंग ऑप्शन (PC: Freepik)
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![Tax Saving Tips: अगर आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो PPF, NPS, ELSS, टैक्स सेविंग एफडी आदि कई तरह की स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. इसके जरिए आप कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये की छूट पा सकते हैं. अगर आपकी यह लिमिट खत्म हो गई है तो आप इसके अलावा और भी ऑप्शन के जरिए टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/68844a50c00610277a386ba79dc1ad5a32210.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
Tax Saving Tips: अगर आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो PPF, NPS, ELSS, टैक्स सेविंग एफडी आदि कई तरह की स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. इसके जरिए आप कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये की छूट पा सकते हैं. अगर आपकी यह लिमिट खत्म हो गई है तो आप इसके अलावा और भी ऑप्शन के जरिए टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.(PC: Freepik)
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![आप अगर बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं तो आप इसे टैक्स सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हैं. आप केवल दो बच्चों का ही ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/f79c21fca8e1b0ad27dbbbdd12fc92f5bcc49.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
आप अगर बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं तो आप इसे टैक्स सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हैं. आप केवल दो बच्चों का ही ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)
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![अगर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है तो आप इनकम टैक्स की धारा 10(16) के तहत स्कॉलरशिप में मिली राशि को टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/e3fca2df56b66b93a85d897c02a85a35321c1.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है तो आप इनकम टैक्स की धारा 10(16) के तहत स्कॉलरशिप में मिली राशि को टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)
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![अगर आप रेट के घर में रहते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80GC के तहत रेट की राशि पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल 10BA फॉर्म फिल करना होगा.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/f1cb87cf1ba3fb0a6fbd2c73c20c42e3c2845.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आप रेट के घर में रहते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80GC के तहत रेट की राशि पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल 10BA फॉर्म फिल करना होगा.(PC: Freepik)
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![इसके अलावा अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी तो चंदा देते हैं तो इसे भी इनकम टैक्स की धारा 80GGC के तहत क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/d7914956c4d68ea623e0fa840ec11d0159df1.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके अलावा अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी तो चंदा देते हैं तो इसे भी इनकम टैक्स की धारा 80GGC के तहत क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)
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![इसके अलावा अगर आपने बच्चों की पढ़ाई या खुद की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो लोन की ब्याज पर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. (PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/25/cd4ccd4bea176da707626a51fc030c8d01a65.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके अलावा अगर आपने बच्चों की पढ़ाई या खुद की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो लोन की ब्याज पर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. (PC: Freepik)
Published at : 26 Feb 2023 03:29 PM (IST)
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