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Tax Saving Tips: टैक्स के बोझ को करना है कम तो इन स्मार्ट तरीकों से करें प्लानिंग, मिलेगा जबरदस्त फायदा
Tax Saving Tips: टैक्स प्लानिंग के लिहाज से मार्च का महीना बहुत अहम होता है. अगर वित्त वर्ष 2022-23 में आप टैक्स छूट का लाभ पाना चाहते हैं तो आज ही कुछ आसान स्टेप्स के जरिए टैक्स प्लानिंग करें.
![Tax Saving Tips: टैक्स प्लानिंग के लिहाज से मार्च का महीना बहुत अहम होता है. अगर वित्त वर्ष 2022-23 में आप टैक्स छूट का लाभ पाना चाहते हैं तो आज ही कुछ आसान स्टेप्स के जरिए टैक्स प्लानिंग करें.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/8621e4776a0739b088302be67f8c609f1679743145285279_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
टैक्स बचत की प्लानिंग
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![Tax Planning Tips: कई बार लोग टैक्स प्लानिंग के लिए निवेश तो कर देते हैं, मगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं. इस कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में हम आपको कुछ स्मार्ट टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके जरिए आप सही तरीकों से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/6ac29c95ca40341ed70b78c022041079d2973.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
Tax Planning Tips: कई बार लोग टैक्स प्लानिंग के लिए निवेश तो कर देते हैं, मगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं. इस कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में हम आपको कुछ स्मार्ट टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके जरिए आप सही तरीकों से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं.
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![इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अपने नियोक्ता के पास अपने निवेश के सभी प्रूफ को जमा कराएं. इससे नियोक्ता सही मात्रा में ही टीडीएस काटेगा.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/0fec081819707de6e39f0edb95df863c2324f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अपने नियोक्ता के पास अपने निवेश के सभी प्रूफ को जमा कराएं. इससे नियोक्ता सही मात्रा में ही टीडीएस काटेगा.
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![ध्यान रखें कि आप अपने निवेश का सही तरीके से रिकॉर्ड रखें. पीपीएफ, SSY, इंश्योरेंस पॉलिसी की निवेश की कॉपी को संभालकर रखना जरूरी है. वरना आखिरी वक्त में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/1a99d8c8247b94523dc3284f4c0ad96f52adf.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
ध्यान रखें कि आप अपने निवेश का सही तरीके से रिकॉर्ड रखें. पीपीएफ, SSY, इंश्योरेंस पॉलिसी की निवेश की कॉपी को संभालकर रखना जरूरी है. वरना आखिरी वक्त में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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![मार्च का महीना खत्म होने से पहले टैक्स सेविंग स्कीम्स में जरूर निवेश करें. ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपको बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट पाने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, टैक्स सेवर एफडी, पीपीएफ, एसएसवाई, जैसी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/7430ead32619503f67d2cfb90b863b799bdfe.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
मार्च का महीना खत्म होने से पहले टैक्स सेविंग स्कीम्स में जरूर निवेश करें. ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपको बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट पाने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, टैक्स सेवर एफडी, पीपीएफ, एसएसवाई, जैसी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं.
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![अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं और अपने नियोक्ता से HRA लेते हैं तो आप इसे टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर अपनी सैलरी में HRA शामिल नहीं है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80GG के तहत दिए गए किराए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/4e78dca56f8ddb9ec8f09caf2fbf1da785ea2.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं और अपने नियोक्ता से HRA लेते हैं तो आप इसे टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर अपनी सैलरी में HRA शामिल नहीं है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80GG के तहत दिए गए किराए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
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![अगर आप डोनेशन यानी दान करते हैं तो इसे भी टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत मिलता है. ध्यान दें कि इस छूट का लाभ केवल 31 मार्च तक किए गए दान पर ही मिल सकता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/52bde6c0661f3ce69c1b21035890b1830aaef.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आप डोनेशन यानी दान करते हैं तो इसे भी टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत मिलता है. ध्यान दें कि इस छूट का लाभ केवल 31 मार्च तक किए गए दान पर ही मिल सकता है.
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![अगर आपने अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसे इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत क्लेम कर सकते हैं. वहीं हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 रुपये तक की छूट को भी क्लेम कर सकते हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/a9994e4a0089f20e1dc58a2eed3f396c52624.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आपने अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसे इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत क्लेम कर सकते हैं. वहीं हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 रुपये तक की छूट को भी क्लेम कर सकते हैं.
Published at : 25 Mar 2023 05:45 PM (IST)
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
Opinion: 'आस्था, भावुकता और चेतना शून्य...', आखिर भारत में ही क्यों होती सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं
Opinion