Tax Saving Tips: टैक्स के बोझ को करना है कम तो इन स्मार्ट तरीकों से करें प्लानिंग, मिलेगा जबरदस्त फायदा
Tax Planning Tips: कई बार लोग टैक्स प्लानिंग के लिए निवेश तो कर देते हैं, मगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं. इस कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में हम आपको कुछ स्मार्ट टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके जरिए आप सही तरीकों से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appइनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अपने नियोक्ता के पास अपने निवेश के सभी प्रूफ को जमा कराएं. इससे नियोक्ता सही मात्रा में ही टीडीएस काटेगा.
ध्यान रखें कि आप अपने निवेश का सही तरीके से रिकॉर्ड रखें. पीपीएफ, SSY, इंश्योरेंस पॉलिसी की निवेश की कॉपी को संभालकर रखना जरूरी है. वरना आखिरी वक्त में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
मार्च का महीना खत्म होने से पहले टैक्स सेविंग स्कीम्स में जरूर निवेश करें. ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपको बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट पाने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, टैक्स सेवर एफडी, पीपीएफ, एसएसवाई, जैसी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं.
अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं और अपने नियोक्ता से HRA लेते हैं तो आप इसे टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर अपनी सैलरी में HRA शामिल नहीं है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80GG के तहत दिए गए किराए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
अगर आप डोनेशन यानी दान करते हैं तो इसे भी टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत मिलता है. ध्यान दें कि इस छूट का लाभ केवल 31 मार्च तक किए गए दान पर ही मिल सकता है.
अगर आपने अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसे इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत क्लेम कर सकते हैं. वहीं हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 रुपये तक की छूट को भी क्लेम कर सकते हैं.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -