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Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के लिए इन 5 स्कीम्स में करें निवेश! बेहतरीन रिटर्न के साथ मिलेंगे कई फायदे
Tax Saving: कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निवेश करने पर आपको 8.1% तक ब्याज दर मिलता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट फायदा भी मिलता है.
![Tax Saving: कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निवेश करने पर आपको 8.1% तक ब्याज दर मिलता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट फायदा भी मिलता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/da02390ff13056c4237d6d17c610e9581665141639047279_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
टैक्स सेविंग स्कीम
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![Tax Saving Schemes: हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा होता है. जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है. ऐसे में आप कई तरह की स्कीम्स में निवेश करके बेहतर रिटर्न के साथ ही इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 5 स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/a5653f7739d740d9cd1a5720c558866267ea6.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
Tax Saving Schemes: हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा होता है. जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है. ऐसे में आप कई तरह की स्कीम्स में निवेश करके बेहतर रिटर्न के साथ ही इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 5 स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
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![पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक शानदार टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आपको 7.1% का रिटर्न मिलता हैं. इस स्कीम में सालाना 1.50 लाख रुपये तक निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/fad0db567e7291b7bdc08fbe3dbe74b061afc.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक शानदार टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आपको 7.1% का रिटर्न मिलता हैं. इस स्कीम में सालाना 1.50 लाख रुपये तक निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है.
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![कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत निवेश करने पर आपको 8.1% तक ब्याज दर मिलता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट भी मिलती है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/cdc48089025a046a62273eb01436036e626a3.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत निवेश करने पर आपको 8.1% तक ब्याज दर मिलता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट भी मिलती है.
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![बैंकों की टैक्स सेवर एफडी स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को 1.5 लाख रुपये का छूट इनकम टैक्स का धारा 80सी के तहत मिलता है. टैक्स सेवर एफडी में निवेश करने पहले ध्यान रखें कि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/6c64fd9e315bef9794b5f89a1d10e5e98ef66.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
बैंकों की टैक्स सेवर एफडी स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को 1.5 लाख रुपये का छूट इनकम टैक्स का धारा 80सी के तहत मिलता है. टैक्स सेवर एफडी में निवेश करने पहले ध्यान रखें कि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है.
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![नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCE के तहत छूट मिलती है. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स छूट के साथ ही रिटायरमेंट फंड का भी फायदा मिलता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/57f3e97e40f8bd4a1b2b0b0525bb36da276b6.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCE के तहत छूट मिलती है. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स छूट के साथ ही रिटायरमेंट फंड का भी फायदा मिलता है.
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![ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करके शानदार रिटर्न के साथ ही आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. यह लाभ इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर मिलता है. इस स्कीम ता लॉकइन पीरियड 3 साल का है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/07/673ee8f180ffdb5a2dbc580919f68c9bab24f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करके शानदार रिटर्न के साथ ही आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. यह लाभ इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर मिलता है. इस स्कीम ता लॉकइन पीरियड 3 साल का है.
Published at : 08 Oct 2022 08:55 AM (IST)
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