Tax Saving Tips: 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स! जानें Income Tax बचाने का यह फंडा
Income Tax Saving Tips: अगर आपकी सालाना इनकम 10.5 लाख रुपये की है तो आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. ऐसे में आपकी टैक्सेबल इनकम केवल 10 लाख रुपये रह जाती है. (PC: Freepik)
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View In Appआप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट PPF , SSY, EPF, ELSS जैसी स्कीम में निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में अब टैक्सेबल इनकम केवल 8.5 रुपये बनेगा. इसके अलावा NPS जैसी स्कीम में निवेश करने पर आपको धारा सेक्शन 80CCD (1B) 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. ऐसे में अब टैक्सेबल सैलरी 8 लाख बनेगी. (PC: Freepik)
होम लोन लेने पर आपको 2 लाख रुपये तक की छूट दिए जाने वाली ब्याज दर पर मिल सकती है. ऐसे में आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 6 लाख रुपये. (PC: Freepik)
वहीं इनकम टैक्स की धारा 80 डी के तहत मेडिकल पॉलिसी पर आपको 25,000 रुपये की छूट मिलती है. वहीं सीनियर सिटीजन (माता-पिता) के लिए कुल 50,000 रुपये की छूट मिलती है. ऐसे में अब टैक्सेबल इनकम केवल 5.25 लाख रुपये की है. (PC: Freepik)
वहीं अगर आप चंदा देते हैं तो उसपर आपको 25,000 रुपये की छूट मिलेगी. अब आप 5 लाख रुपये वाले टैक्स स्लैब में आ गए. (PC: Freepik)
इसके बाद आपको 2.5 लाख का 5% के हिसाब से 12,500 रुपये का टैक्स लगेगा. ऐसे में सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 का टैक्स छूट मिलेगा. ऐसे में 5 लाख के टैक्स स्लैब में आपको एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा. (PC: Freepik)
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