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Tax Saving: टैक्सपेयरों के लिए बड़े काम का सेक्शन 80G, बचा सकते हैं रकम का 100 फीसदी टैक्स
Income Tax: आयकर विभाग टैक्सपेयरों को अनुमति देता है कि वह टैक्स की सेविंग कई धाराओं के तहत कर सकते हैं. इसी में से एक आयकर की धारा 80G, जिसके तहत 50 से 100 फीसदी तक की राशि बचा सकते हैं.

टैक्स सेविंग
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आयकर की ये धारा दान देने वाले टैक्सपेयर्स के लिए होती है. इसके तहत टैक्स की दान की गई टैक्स की रकम पर पूरी छूट का दावा कर सकते हैं.
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सेक्शन 80जी के तहत सभी टैक्सपेयर्स रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट राशि का दान पर कटौती का दावा कर सकते हैं. हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत ही टैक्स सेविंग की जा सकती है.
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सेक्शन 80G (a) के तहत 100 फीसदी कटौती बिना किसी लिमिट के की जा सकती है. 80G(b) के तहत 50 फीसदी की राशि बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के की जा सकती है.
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80G (c) के तहत 100 फीसदी की राशि कटौती का दावा एक लिमिट तक कर सकते हैं. वहीं सेक्शन (d) के तहत 50 फीसदी की राशि का दावा एक लिमिट के तहत कर सकते हैं.
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नेशनल डिफेंस फंड, पीएम रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रेन फंड, आर्मी वेल्फेयर जैसी जगहों पर दान देकर आप 100 फीसदी राशि की सेविंग कर सकते हैं.
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वहीं अगर आप जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल फंड, पीएम ड्रॉट राहत कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन में दान देते हैं तो 50 फीसदी तक की राशि सेविंग होगी. एनजीओ में भी दान देने पर 50 फीसदी की राशि की टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
Published at : 13 Apr 2023 03:41 PM (IST)
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