UPI Transaction: आपसे कभी हुआ गलत यूपीआई ट्रांसफर, तो ये स्टेप करें फॉलो, अकाउंट में वापस आएगा पैसा
देश की मोदी सरकार भी यूपीआई और नेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है. आपको पता है कि यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाएं तो क्या करना चाहिए. RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में वैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं.
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View In AppUPI और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट न करें. इस मैसेज में PPBL नंबर होता है. पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है.
RBI की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करें. अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करें तो ऐसे में ग्राहक bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं.
अगर गलती से किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं, तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना होगा. इसमें आपको खाता संख्या, खाता धारक का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वह अकाउंट नंबर लिखने होंगे.
ये स्टेप आप फॉलो करें, तो बैंक से रिफंड वापस आ जाएगा. गलती से गलत खाते में पैसे चले जाने के बाद सबसे पहले अपने बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवाएं.
इसके बाद बैंक में जाएं और वहां अपनी शिकायत दर्ज करें. इसके बाद ब्रांच मैनेजर के नाम एक पत्र लिखें. इस पत्र में वह अकाउंट नंबर लिखे जिसमें पैसे गए हैं और उस अकाउंट नंबर की भी जानकारी दें जिसमें पैसे भेजने चाहते हों. इसके बाद Transaction reference number, date of transaction, amount, और IFSC code लिखना बहुत जरूरी है.
यूपीआई और नेट बैंकिंग करते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. यूपीआई करते समय यह सुनिश्चित करें कि जिसे पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम और अकाउंट नंबर सही हो.
यूपीआई करते समय क्यूआर कोड के माध्यम से दुकानदार से उनका नाम पूछकर दोनों को मिला लें, जिससे कि सुनिश्चित हो जाएगा आप जिसे पैसे भेज रहे हैं वह सही खाता संख्या है. नेट बैंकिंग करते समय जल्दीबाजी ना करें. नेट बैंकिंग और यूपीआई करने के बाद प्राप्त होने वाले मैसेज को सेव करके रखें.
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