Unclaimed Funds In Deposit Schemes: ऐसे पता करें पीपीएफ, एनएससी, किसान विकास पत्र जैसे पोस्टल डिपॉजिट स्कीम में जमा अनक्लेम्ड फंड के डिटेल्स
पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि इन स्कीम्स पर मिलने वाले रिटर्न की सरकार गारंटी देती है साथ ही टैक्स छूट भी मिलता है. कई बार इन अकॉउट्स के अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और अकाउंट होल्डर अपने निवेश के बारे में घर वालों को पहले से नहीं बताते और ना नॉमिनी का नाम देते हैं जिसके चलते इन स्कीमों में पैसे पड़े रह जाते हैं.
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View In Appऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट में जमा पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर रुल्स 2016 के तहत सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाता है. इस नियम के तहत अकाउंट के इनऑपरेटिव घोषित करने के सात सालों तक यदि फंड क्लेम नहीं किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस स्कीमों में जमा अनक्लेमड फंड को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाता है.
अगर तीन सालों तक किसी सेविंग अकाउंट में कोई गतिविधि नहीं होती है तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट घोषित कर दिया जाता है या फिर मैच्योरिटी अवधि के समाप्ति के तीन सालों बाद इनऑपरेटिव अकाउंट के श्रेणी में डाल दिया जाता है.
सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में पैसे ट्रांसफर करने से पहले अकाउंट खोलने वाली संस्थाएं सभी अकाउंट होल्डर से संपर्क करने की कोशिश करेंगी. हर वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर के बाद 60 दिनों के बीच दो बार पत्र लिखकर नोटिस भेजने से लेकर ईमेल भेजने फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे. अकाउंट खोलने वाली संस्थाएं पब्लिक की जानकारी के लिए दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगायेंगी और वेबसाइट पर भी सूचना डालेंगी.
अनक्लेम्ड स्मॉल सेविंग अकाउंट का पता लगाने के लिए आपको इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद Banking and Remittance बटन पर क्लिक करना होगा. इस पेज पर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स को सेलेक्ट करना होगा फिर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड सेलेक्ट करना होगा.
इस पेज पर आपको सेविंग बैंक, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, टर्म डिपॉजिट स्कीम, मंथली इनकम स्कीम लिखा नजर आएगा. इन स्कीम्स में आप किसी पर भी क्लिक करेंगे फिर स्टेट यानि राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा.
वेलफेयर फंड्स के नियम के मुताबिक इन अकाउंट को खोलने वाली संस्थाओं को 31 मार्च से पहल हर वर्ष इन फंड्स में पैसे जमा करने होंगे.
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