लोकसभा स्पीकर को कितनी मिलती है सैलरी? सुविधाएं जान हैरान हो जाएंगे आप
लोकसभा स्पीकर के चुनाव में पहली बार वोटिंग होगी. पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर पर सहमति बनाते थे.
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View In Appदरअसल, लोकसभा स्पीकर भी संसद का सदस्य होता है. 1954 के अधिनियम के अनुसार लोकसभा स्पीकर को सैलरी के साथ-साथ भत्ते और पेंशन भी मिलती है.
साल 1954 के अधिनियम में वर्ष 2010 में संशोधन किया गया था. लोकसभा स्पीकर को सांसद के रूप में 1 लाख रुपये का वेतन मिलता है.
साथ ही स्पीकर को अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं. स्पीकर को उनके पूरे कार्यकाल के लिए संसद सत्र या अन्य समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता दिया जाता है.
कार्यकाल पूरा होने के बाद स्पीकर को पेंशन, अतिरिक्त भत्ता, यात्रा भत्ता, मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली और फ्री फोन जैसी सुविधा मिलती है.
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