गाड़ी चोरी करने वालों पर इस धारा में होगी कार्रवाई, जानें कितनी मिलेगी सजा?
आज हम आपको बताएंगे कि इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, जिसके कारण अब अगर कोई आपकी गाड़ी चोरी करता है, तो बीएनएस के तहत कितने साल की सजा मिलेगी.
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View In App1 जुलाई से लागू हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम हैं. इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनयम की जगह ली है.
देशभर में गाड़ी चोरी के अपराध हर दिन बढ़ रह रहे थे. लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद पुलिस ने चोरों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. पुलिस अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 और 112 (2) के तहत केस दर्ज करना शुरू कर दिया है.
बीएनएस की धारा 112 काफी मजबूत है. इससे चोरों के खिलाफ पुलिस तेजी से कार्रवाई कर पाएगी. इन धाराओं के साथ जो भी अपराधी पकड़ा जाएगी, उसे कानूनी सजा मिलेगी.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 111 में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है. इसमें 17 मामले शामिल किए गए हैं, जिसमें साइबर अपराध, अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरिया वसूली, भूमि हथियाना, सुपारी देकर हत्या करना, नकली नोट छापना व चलाने के मामले को शामिल किया गया है.
इसके अलावा धारा 304(1) में परिभाषित स्नैचिंग भी चोरी से अलग एक 'नया' अपराध है. बीएनएस की धारा 304(2) में प्रावधान है कि जो कोई भी छीना-झपटी करेगा, उसे तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा.
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