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जमीन की रजिस्ट्री के बाद कितने दिनों के अंदर दाखिल खारिज कराना जरूरी, एक्सपर्ट ने बताई वजह
आज के वक्त हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर होना चाहिए. घर बनाने के लिए लोग सबसे पहले जमीन खरीदते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है.

दाखिल खारिज
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घर बनाने का प्रोसेस जमीन खरीदने से शुरू होता है. लेकिन जमीन खरीदने के लिए भी कई नियम बने हुए हैं.
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बता दें कि घर बनाने के लिए सबसे पहले प्लॉट या जमीन खरीदते हैं. जमीन खरीदते समय लोग रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं. लेकिन कई बार एक बेहद जरुरी प्रक्रिया करवाना अक्सर देखा भूल जाते हैं. यह प्रक्रिया दाखिल खारिज की होती है.
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दाखिल खारिज को म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कहा जाता है. अगर किसी प्रॉपर्टी पर दाखिल खारिज नहीं कराया जाता है, तो इस पर आपको पूरी तरह कानूनी हक नहीं मिल सकता है.
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जमीनी मामलों से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक दाखिल खारिज की प्रक्रिया जमीन की रजिस्ट्री के 35 से 45 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है. क्योंकि अगर तय समय सीमा के अंदर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, तो संभव है कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है, वह इसे किसी और को भी बेच सकता है. जिसके बाद आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
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आसान भाषा में समझिए कि रजिस्ट्री से पहले वो जमीन जिन लोगों के नाम पर होगी अगर उन्होंने कोर्ट अपना दावा कर दिया, तो आपको फिर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है. लेकिन दाखिल खारिज होने के बाद आपका उस जमीन पर मालिकाना हक होगा.
Published at : 28 Apr 2024 12:21 PM (IST)
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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