कैसे वोट देते हैं भारत के राष्ट्रपति, क्या उनके लिए बनाया जाता है स्पेशल बूथ?
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है. इसके लिए निर्वाचन मंडल का प्रयोग किया जाता है.
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View In Appइस मंडल में लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य और भारत के सभी प्रदेशों तथा क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य होते हैं.
ये सदस्य अपना वोट डालते हैं. राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है.
जीत या हार चुने हुए सांसद विधायक के मत के मूल्य के हिसाब से होती है.
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य.
भारत में वोट डालने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और यह नागरिकों का अधिकार है, कर्तव्य नहीं.
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