क्या सही में भारत में पतंग उड़ाना है गैर-कानूनी, ये कानून जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे
मकर संक्रांति आते ही भारत के कई क्षेत्रों में पतंगबाजी शुरू हो जाती है. कई लोगों को ये त्यौहार सिर्फ इसीलिए पसंद भी है. वहीं पतंगबाजी से जुड़े कई फेस्विल भी आयोजित किए जाते हैं. जिसमें कुछ जनसेवक भी शामिल होते हैं.
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View In Appइसके अलावा कई बार पतंगबाजी करते समय लोग आपस में ही लड़ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप कानूनी रूप से पतंगबाजी करने के दोषी मान लिए जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है.
आप सोचेंगे वो कैसे हो सकता है. तो बता दें कि भारत में पतंगबाजी करना गैरकानूनी है. साथ ही किसी व्यक्ति को पतंग उड़ाने में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है.
दरअसल देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1834 के अनुसार देश में पंतग और गुब्बारे उड़ाने पर प्रतिबंध है. इस कानून को साल 2008 में संशोधित किया गया था.
इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे धारा 11 के तहत अपराधियों को दो साल की कैद, 10 लाख रुपये का जुर्माना या जेल या दोनों की सजा का प्रावधान है. हालांकि पतंगबाजी के शैकीन लोगों के लिए लाइसेंस का भी प्रावधान है.
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