Weirdest Laws: आपको भले ही विश्वास ना हो, लेकिन भारत में हैं ये अजीबगरीब कानून... जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
वेश्यावृत्ति इस दायरे में है कानूनी : वेश्यावृत्ति को अगर कोई निजी व्यापार के तौर पर करता है तो यह कानूनी रूप से सही है. अगर सार्वजनिक जगह पर कोई ग्राहकों को आकर्षित करता है तो इसे गैरकानूनी माना जायेगा है. वेश्यालय, पिंपिंग, प्रॉस्टीट्यूशन रिंग्स गैरकानूनी हैं.
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View In Appशराब पीने के लिए हैं अलग-अलग कानून : दरअसल, हमारे देश में शराब से जुड़ा कोई कानून ही नहीं है, बल्कि सभी राज्य अपने-अपने हिसाब से कानून बनाए हुए हैं. जैसे कि दिल्ली में 25 साल से ऊपर की उम्र वाले ही शराब पी सकते हैं. गुजरात में शराब पर बैन है. वही, महाराष्ट्र में 21 साल वाले सिर्फ बीयर और वाइन पी सकते हैं.
खुदकुशी से जुड़ा कानून : खुदकुशी में कोई भी शख्स अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेता है, लेकिन अगर बच जाता है या कहें कि अगर किसी शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो उसे सजा हो सकती है. इंडियन पीनल कोड (IPC) में धारा 309 के अंतर्गत खुदकुशी की कोशिश पर सजा का प्रावधान है.
पतंग उड़ाने के लिए परमिट जरूरी : एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार, पुलिस की इजाजत के बिना पतंग उड़ाना एक कानूनी अपराध है. ऐसा करने पर आपको 2 साल की जेल या 10 लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. एयरशिप, बैलून, काइट्स, ग्लाइडर्स साथ ही फ्लाइंग मशीन जैसी चीजें भी इस एक्ट में शामिल हैं.
लड़ाई में चाकू को लेकर नियम : भारतीय संविधान के अनुसार, लड़ाई में चाकू को इस्तेमाल में लाने की भारत के सैनिकों को अनुमति नहीं है, लेकिन नागालैंड में यह कानून अप्लाई नहीं होता. इस राज्य में लड़ाई के दौरान सैनिक चाकू को यूज में लाते हैं, क्योंकि नागालैंड में चाकू को पारंपरिक हथियार के तौर पर देखा जाता है.
केरल में तीसरे बच्चे पर जुर्माना : अगर आप केरल में रहते हैं तो आपको सिर्फ दो ही बच्चे करने की अनुमति है. तीसरा बच्चा करने पर आपको जुर्माना 10,000 रुपये का देना होगा और साथ ही सरकारी योजना का फायदा भी नहीं मिलेगा. देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए ऐसे कानून की देश को जरूरत है.
अश्लीलता फैलाने पर दंड : इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 294 के अनुसार, अगर कोई शख्स सोशली कुछ भी अश्लील बोलता या फिर अश्लील हरकत करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है. इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि अश्लील शब्द क्या है, इसको अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया है.
इंटरनेट सेंसरशिप : इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT act) 2000 के अनुसार, ऑनलाइन पॉर्नोग्राफी करना गैरकानूनी है, लेकिन अकेले में आप इसे देख सकते हैं. इंटरनेट से एडल्ट कंटेंट बैन करने के बारे में सरकार कई कदम उठाती है.
ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सफेद दांत : इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के अनुसार, आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके दांतों का मोतियों की तरह सफेद चमकना जरूरी है. नहीं तो आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं.
भारतीय डाक सेवा ही बांट सकती है पत्र : इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के अनुसार, आपके पते पर पत्र केवल भारतीय डाक ही पहुंचा सकती है. जो कुरियर कंपनियां पत्रों को दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहती हैं, उन्हें ही यह डिलीवर करने का राइट मिलता है. हालांकि, इस कानून को बने लगभग 120 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. यह एक अजीब सा कानून लगता है, जिस पर अब कोई इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देता.
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